उत्तराखंड में मतदान के दिन रहेगा
सार्वजनिक अवकाश शासनादेश हुआ
जारी
देहरादून: उत्तराखंड में अगामी 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य सचिव पी एस संधू ने सार्वजनिक अवकाश के शासनादेश जारी किए।
राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन से मतदान के दिन 14 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी, अर्धसरकारी गैरसरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग धंधे व कारखाना अधिनियम के तहत कारीगर, मजदूर वाणिज्यक प्रतिष्ठान, बैंक एवं सभी प्रकार की दुकानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी संस्थानों को भेज दी गई है।
बता दें कि इस आदेश से अब राज्य के सभी मतदाता इस अवकाश का प्रयोग अपने मनचाहे प्रधिनिधि को अपना मत देने के लिए कर सकेंगे।
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