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अंकिता भंडारी के हत्यारो को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा किया 50-50 हजार का जुर्माना

 
अंकिता भंडारी के हत्यारो को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा किया 50 -50 हजार का जुर्माना

अंकिता भंडारी हत्या केस : करीब ढाई साल तक इंतज़ार के बाद कोटद्वार स्थित अपर जिल्ला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीनों हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा तीनों आरोपियों वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। उम्रकैद के साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। 

इस प्रकरण में लगभग 26 माह तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार शुक्रवार को फैसले की घडी आई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। दोष सिद्धि के बाद कुछ समय के लिए कोर्ट को स्थगित कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद कोर्ट ने सजा पर स्थिति स्पष्ट कर अपने फैसले में तीनों को ताउम्र जैसी सख्त सजा सुनाई। हालाँकि फैसला आने से पहले कोर्ट के बाहर लोगों का हजूम हकट्ठा हो गया था और वो लगातार दोषियों को मौत की सजा सुनाने की मांग कर रहे थे। 

अंकिता के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट ग्राम डोभ श्रीकोट निवासी 19  वर्षीय अंकिता भंडारी  18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। 6 दिन बाद उसका शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था। अंकिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उनके कर्मचारी सौरभ व अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। तीनों पर उसकी हत्या, अपराध के सबूत मिटाने व अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप थे। इस मामले में 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था। इस वक्त पुलकित आर्य अल्मोड़ा, अंकित देहरादून और सौरभ टेहरी जेल में बंद हैं। 

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