देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल जबरदस्त एक्शन मोड में हैं। वे जन शिकायतों पर अनियमितता के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं। ऐसी ही एक शिकायत पर उन्होंने राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान में अनियतमित्ता पाए जाने पर उसे 15 दिन के लिए निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
राजपुर रोड बहल चौक स्थानीय निवासी महिलाओं एवं बुजुर्गों द्वारा जिलाधिकारी को प्रतिदिन संचालित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत कि गई कि ओपन लाज बिल्डिंग स्थित दि लीकर हब पर खुले में शराब पिलाई जा रही है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को कार्यवाही के निर्देश दिए।
उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर देहरादून के माध्यम से प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि दि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार का संचालन होना पाया गया। अवैध शराब सेवन स्थल के स्वामित्व के सम्बन्ध में विस्तृत जांच उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक, जिला आबकारी अधिकारी तथा नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मौके पर शराब सेवन हेतु टेबिल तथा काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, ग्लास एवं कचरा भी पाया गया। यही नहीं शराब बिक्री के अतिरिक्त आसपास कई अवैध दुकानें/खोखे लगवाकर शराब के साथ साथ सिग्रेट बीड़ी के अलावा अन्य चीजें परोसी जा रही थी। स्थानीय निवासियों एवं महिलाओं द्वारा पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि सायं एवं रात्रि के समय बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब सेवन हेतु कैन्टीन भी चलायी जाती है।
जांच टीम को मौके पर बेसमेंट में अत्यधिक मात्रा में शराब की बोतलें तथा सेवन हेतु उपयोग में आने वाले कप एवं गिलास भी प्राप्त हुए।
संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा अवैध रूप से बेसमेंट में अस्थाई बार एवं शराब सेवन स्थल का संचालन तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक शराब बिक्री करने पर दि लीकर हब, पर 15 दिन के अनुज्ञापन निलम्बन की कार्यवाही की गयी है।
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