देहरादून : प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिला लेने की उम्र के नियम में संशोधन करके सरकार ने अभिभावकों और स्कूलों को बड़ी राहत दी है।
उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2025 के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक जुलाई तक छह साल की आयु पूरी होने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। एक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह फैसला अभिभावकों के साथ-साथ स्कूलों के लिए भी हितकारी है। अब तक दाखिले के लिए एक अप्रैल तक छह साल पूरे होने का नियम था। मौजूदा सत्र में एक अप्रैल की आयु सीमा के कारण कई स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में दाखिले कम हुए थे, जो अब बढ़ सकेंगे।
इससे पूर्व आयु सीमा को लेकर बच्चों के अभिभावक सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि आयु सीमा में कुछ दिन या कुछ सप्ताह के अंतर के चलते बच्चे को पूरे साल दाखिले से वंचित रखना न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने इस मामले को राज्य बाल आयोग के समक्ष भी उठाया था।
इस पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को नियमों को लेकर फिर से विचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने दाखिले की आयु सीमा पूरे तीन महीने बढ़ा दी है।
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