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अब इस तारीख तक बदले जा सकेंगे दो हजार के नोट आरबीआई ने सर्कुलर किया जारी

2000 रुपए का नोट


NEW DELHI: भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सर्कुलर निकाल अब तक सर्कुलेशन से बाहर किए गए दो हजार रुपए के नोटों को बदलवाने की समय सीमा बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है । आरबीआई ने इसकी डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर लोगों को सात दिन की और मोहलत दे दी है। 

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास  अब भी 2000 रुपये के नोट है जिन्हें किसी कारणवश वो अबतक बदलवा नही सका है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आज एक सर्कुलर जारी कर बताया कि चलन से बाहर किए गए दो हजार के नोटों को लोग अब 7 अक्टूबर 2023 तक बदलवा सकते हैं ।

रिजर्व बैंक ने सर्कुलर में साफ किया कि तय की गई नई तारीख  7 अक्टूबर 2023 तक भी अगर कोई दो हजार रुपए के नोटों को नहीं बदलवा पाता है तो ऐसे मामले में भी लोगों को राहत देते हुए कहा गया है कि  वे 7 अक्टूबर के बाद नोटों को केवल आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में उसे बदलवा सकते हैं । लेकिन एक बार में बीस हजार से तक के ही नोट  बदले जा सकेंगे । इसके लिए अपना आधार कार्ड देना होगा व अपनी बैंक डिटेल बतानी होगी।

बता दें कि  इससे पहले आरबीआई ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपए के नोट को बंद करने का सर्कुलर निकाला था। जिसमें कहा गया था कि लोग इन्हें 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकते हैं। ये डैडलाइन आज समाप्त हो रही थी। 

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