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बीमा पॉलिसीधारक अपनी शिकायत के लिए नजदीकी लोकपाल कार्यालय से करें संपर्क


बीमा पॉलिसीधारक अपनी शिकायत के लिए नजदीकी लोकपाल कार्यालय से करें संपर्क 

नई दिल्ली : शुक्रवार 2 सितंबर को बीमा लोकपाल कार्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बीमा कंपनी से शिकायतों के निवारण के लिए जागरूक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता बीमा लोकपाल सुधीर कृष्णा दिल्ली और प्रो० बेजॉन कुमार मिसरा उपभोक्ता निति विशेषज्ञ और सदस्य, सलाहकार समिति, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (ईरडा) द्वारा किया गया। 

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बीमा लोकपाल की सुविधा एवं जानकारी का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ पॉलिसीधारकों को बीमा कंपनी के शिकायत अधिकारी से संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह बताना था कि वह इसके लिए नजदीकी बीमा लोकपाल कार्यालय से संपर्क करें। 

बीमा लोकपाल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ईरडा) और बीमा लोकपाल परिषद् मुंबई द्वारा बनाया गया एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच है। जिसका उद्देश्य है कि पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी से संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर न्यायिक प्रणाली के तहत निष्पक्ष तरीके से उसका निवारण करना है। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बीमा लोकपाल अधिनियम 2017 के अंतर्गत पुरे भारतवर्ष में 17 बीमा लोकपाल कार्यालय बनाए गए हैं।  इन सबके द्वारा वर्ष 2021-2022 में कुल 40,527 शिकायतों का निपटारा किया गया है। जिसमें दिल्ली बीमा लोकपाल कार्यालय द्वारा 3830 शिकायतों का निपटारा किया गया  जो की सम्पूर्ण भारत का 9.4% है। दिल्ली लोकपाल कार्यालय सभी रजिस्टर्ड शिकायत को  30 दिनों के अंदर अंदर निपटाने का प्रयास करता है। दिल्ली बीमा लोकपाल सुधीर कृष्णा ने कहा कि पॉलिसीधारक को अपनी शिकायत को रजिस्टर करने की  प्रक्रिया व् बीमा खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस पर संक्षिप्त जानकारी दी।   

बीमा लोकपाल कार्यालय को संपर्क करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान  

आपको अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण विभाग से अवश्य करनी चाहिए। 

आप अपनी शिकायत एक वर्ष के अंदर कर सकते हैं। 

राहत की राशि 30 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

कोई भी शिकायत किसी एक विषय में किसी अन्य न्यायलय, उपभोक्ता फोरम अथवा मध्यस्थ में ख़ारिज एवं लंबित होने की स्थिति में लोकपाल कार्यालय में विचारणीय नहीं है। 

बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले और बाद में क्या  सावधानी रखें 

अवास्तविक ब्याज दर और अन्य सुविधाओं जैसे ब्याज मुक्त ऋण, लेप्स पॉलिसी को पुनर्चलन करना या फिर उसको पोर्ट करना, बोनस/कमीशन 

प्रपोजल फार्म व वेरिफिकेशन काल के समय सिर्फ सत्य  प्रामाणिक जानकारी दें और लिखें।  एजेंट ब्रोकर के कहने पर ना जाएं। 

पॉलिसी मिलने पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें अगर कोई अतिरिक्त जानकारी दी गई हो तो बीमा कंपनी को फ्री लुक समय अवधि में संपर्क करें। 

बीमा लोकपाल द्वारा शिकायत का निस्तारण करने की प्रक्रिया 

शिकायत के साथ सभी जरुरी दस्तावेज, पॉलिसी और बीमा कंपनी से किये गए पत्राचार की प्रतिलिपि मिलने के उपरांत, कार्यालय द्वारा शिकायत को रजिस्टर्ड किया जाता है और बीमा कंपनी से उसका जवाब मांगा जाता है। 

यदि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं होता तो सुनवाई को योग्यता के आधार पर नियम 17 के तहत अवार्ड जारी कर दिया जाता है। 

योग्यता के आधार पर अवार्ड पर शिकायत कर्ता पर किसी तरह का बंधन नहीं है, वह किसी भी फोरम/न्यायलय में जा सकता है। 

दिल्ली कार्यालय में 50% से अधिक रजिस्टर शिकायतों का निपटारा मध्यस्ता के आधार पर किया जाता है। 

उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत कैसे रजिस्टर करे 

बीमा अधिनियम 2021(संशोधित) के अनुसार कम्पलेंट  की सुनवाई ऑन लाइन  भी की जा सकती है। आज के समय में अधिकतर सुनवाई ऑनलाइन ही की जा रही है। 

ऑनलाइन सुविधा अधिकतर उपभोक्ताओं को पसंद आ रही है। लेकिन अभी भी अधिकतर शिकायतकर्ता अपनी कम्पलेंट कार्यालय में लिखित रूप में देना ही पसंद करते हैं। दोनों ही स्थिति में यह कार्यालय इन शिकायतों का संज्ञान लेता है। 


 

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